Dumka :- जिले के जरमुंडी प्रखंड में एक व्यक्ति पर कथित तौर पर अपात्र होने के बावजूद सरकारी राशन का लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर जरमुंडी निवासी आवेदक ने दुमका उपायुक्त को लिखित शिकायत देकर संबंधित व्यक्ति की आय, संपत्ति और राशन कार्ड की पात्रता की गोपनीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए गरीबों को देने वाले अनाज (राशन) का लाभ ले रहा हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार लाभुक वर्तमान में सरकारी विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता भी पेशे से वकील थे और उनकी पत्नी श्रीमती भी एक मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत बताई गई हैं।शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि बाजार में दोअलग-अलग स्थानों पर दो मंजिला मकान हैं, जो किराये पर लगाए गए हैं.

इसके अलावा .. गांव में कई बीघा में बगीचा और अन्य अचल संपत्ति होने का भी आरोप लगाया गया है।शिकायतकर्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों के बावजूद संबंधित व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ ले रहा है। शिकायत में राशन कार्ड संख्या भी ….78064 का उल्लेख किया गया है।शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संबंधित व्यक्ति की आय, संपत्ति और राशन कार्ड की पात्रता की उच्चस्तरीय, गोपनीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, यदि जांच में गलत जानकारी देकर या अपात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अथवा झारखंड सरकार के नियमों के विपरीत राशन कार्ड प्राप्त करने की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।मामले की प्रतिलिपि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, झारखंड सरकार के सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग तथा राज्य खाद्य आयोग को भी भेजी गई है।
Editor By :- Shashi Kumar, Prime Time News Desk.











