विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित,30 जून से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण प्रारंभ होगा.

Dumka :- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दुमका जिले में विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR), 2026 के सफल संचालन को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अभिजीत सिन्हा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 30 जून 2026 से विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जिले की मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, समावेशी एवं अद्यतन बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। यह अभियान निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

बताया गया कि इस अभियान का मूल सिद्धांत “कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं तथा कोई अपात्र व्यक्ति जुड़े नहीं” है। अभियान के तहत प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र (Enumeration Form-EF) उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे भरकर संबंधित बीएलओ को जमा करना होगा। पूर्व में मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध है, उनके लिए पात्रता का अनुमान (Presumption) स्वीकार किया जाएगा तथा केवल आवश्यक एवं असंगत प्रविष्टियों के मामलों में न्यूनतम दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इससे मतदाताओं को अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रेस वार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा कम-से-कम तीन बार घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण किया जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता छूटने न पाए। किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का अवसर दिए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा तथा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को नियमानुसार अपील का अधिकार भी प्राप्त रहेगा। गणना प्रपत्र जमा करने वाले सभी पात्र मतदाताओं का नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। वहीं नए मतदाताओं को निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

प्रेस वार्ता के दौरान विशेष सघन पुनरीक्षण-2026 की समय-सारणी की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि 20 जून से 29 जून 2026 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया गया। 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण किया जाएगा। 29 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण (Rationalization) पूरा किया जाएगा। इसके उपरांत 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जबकि 05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नोटिस एवं निष्पादन किया जाएगा। अंततः 07 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जाएगा। एक प्रति मतदाता द्वारा भरकर बीएलओ को वापस दी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद अंकित कर मतदाता के पास सुरक्षित रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गणना चरण के दौरान बीएलओ किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ संग्रहित नहीं करेंगे। यह चरण केवल गणना प्रपत्र के वितरण की प्रक्रिया है। यदि किसी कारणवश घर बंद मिलता है तो बीएलओ गणना प्रपत्र छोड़ेंगे तथा उसके संग्रहण के लिए तीन बार पुनः भ्रमण करेंगे। ऑनलाइन अथवा बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से प्राप्त गणना प्रपत्रों का सत्यापन भी संबंधित बीएलओ द्वारा किया जाएगा। साथ ही गणना प्रपत्रों के वितरण की प्रविष्टि एवं डिजिटाइजेशन का कार्य ECINet पोर्टल पर 30 जून, 2026 से प्रारंभ किया जाएगा, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध एवं त्रुटिरहित ढंग से संपादित हो सके।

उपायुक्त ने कहा कि मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। यदि किसी गैर-नागरिक का नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई कि वे गणना प्रपत्र भरते समय जन्मतिथि एवं जन्मस्थान से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध कराएं तथा आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें।

उन्होंने बताया कि जन्मतिथि एवं जन्मस्थान के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों का निर्धारण किया गया है। 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे व्यक्तियों के लिए स्वयं का दस्तावेज पर्याप्त होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को अपने साथ माता अथवा पिता में से किसी एक का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों को स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में भी आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें अतिरिक्त नागरिकता प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में गणना प्रपत्र में दी गई जानकारी ही पर्याप्त मानी जाएगी।

कहा कि जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मान्य दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति गणना प्रपत्र के साथ उपलब्ध करानी होगी। आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों में केंद्र अथवा राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगियों को जारी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 01 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वनाधिकार प्रमाण-पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो), राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन संबंधी प्रमाण-पत्र अथवा खतियान की प्रति शामिल हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आधार कार्ड प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा। यदि कोई मतदाता आधार कार्ड की प्रति संलग्न करता है, तो उसके साथ आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मान्य दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति भी अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। उपायुक्त ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की प्रक्रिया को सफल बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन संसाधन एवं हेल्पलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी, शंका के समाधान अथवा शिकायत के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर-1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, ECINet पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, Voter Helpline App तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन माध्यमों से मतदाता अपने नाम का सत्यापन, गणना प्रपत्र एवं प्रपत्र-6, 7 एवं 8 का ऑनलाइन भरना, आवेदन की स्थिति की जानकारी तथा अन्य निर्वाचन संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक बीएलओ को उपलब्ध कराई गई Book-a-Call सुविधा के माध्यम से भी मतदाता अपने बीएलओ से आसानी से संपर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 से संबंधित भ्रामक एवं असत्य सूचनाओं पर लगातार निगरानी रखे हुए है। सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्रसारित किसी भी अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचना का त्वरित तथ्यों के आधार पर खंडन किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया गया है कि किसी भी सूचना के प्रकाशन अथवा प्रसारण से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय से उसका सत्यापन अवश्य कर लें।

उन्होंने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के भ्रमण के दौरान गणना प्रपत्र समय पर भरकर जमा करें तथा पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। किसी भी प्रकार की शंका अथवा समस्या होने पर बिना किसी संकोच के अपने संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) अथवा मतदाता हेल्पलाइन-1950 से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही जिले की मतदाता सूची को पूर्णतः शुद्ध, समावेशी, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाया जा सकेगा।

Edited By :- Shashi Kumar, Prime Time News Desk.

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Author: Prime Time News

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